हरियाणा में अवैध खनन पर ACB की बड़ी कार्रवाई: सरपंच और अधिकारियों के खिलाफ FIR

हरियाणा में अवैध खनन के खिलाफ ACB की कार्रवाई
हरियाणा में अवैध खनन पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की बड़ी कार्रवाई: सरपंच और नूह के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन: नूंह: हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका के बसई मेव गांव में अवैध खनन के मामले में ACB ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) की हालिया रिपोर्ट के आधार पर, ACB ने वन विभाग, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्व विभाग, और चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ गांव के पूर्व सरपंच और खनन माफिया के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई अरावली पहाड़ियों में अवैध गतिविधियों की निगरानी के लिए गठित CEC की 15 अप्रैल की निरीक्षण रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
CEC की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बसई मेव गांव में कुछ रास्तों का निर्माण किया गया, जो न केवल अनावश्यक थे, बल्कि स्थानीय किसानों के लिए भी हानिकारक साबित हुए। इन रास्तों का उद्देश्य अवैध खनन को बढ़ावा देना और राजस्थान से खनन सामग्री को हरियाणा में अवैध तरीके से लाना था।
रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन रास्तों का निर्माण सरपंच हनीफ उर्फ हन्नान और खनन माफिया ने सरकारी अधिकारियों के सहयोग से किया। इस गठजोड़ ने सुप्रीम कोर्ट के 7 मई 1992 के आदेशों और पंजाब भू संरक्षण कानून 1900 का उल्लंघन किया।
यह जानकर आश्चर्य होता है कि इन रास्तों के निर्माण से पहले न तो वन विभाग की अनुमति ली गई और न ही स्थानीय किसानों को कोई सूचना या मुआवजा दिया गया। ACB ने DSP अशोक कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
सरपंच हनीफ को पहले ही इस मामले में निलंबित किया जा चुका है। ACB को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई हरियाणा में अवैध खनन पर नियंत्रण और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।