हरियाणा में आधार कार्ड अनिवार्य: सरकारी लाभ के लिए नई नियमावली

हरियाणा में आधार कार्ड की अनिवार्यता
चंडीगढ़: हरियाणा के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना! अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक होगा।
हरियाणा सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार, विधवा और विधुर पेंशन, और पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए सम्मान राशि के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय योजनाओं में पारदर्शिता लाने और सही लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। आइए, इस नए नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं।
आधार कार्ड की आवश्यकता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कैंसर (तीसरे और चौथे चरण) जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड आवश्यक होगा। इसके साथ ही, विधवाओं, विधुरों और अविवाहित व्यक्तियों को मिलने वाली पेंशन भी आधार नंबर के बिना नहीं मिलेगी।
पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली 10,000 रुपये की मासिक गौरव सम्मान राशि भी अब आधार कार्ड के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी।
आधार से प्रमाणीकरण की प्रक्रिया
सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय योजनाओं के लिए आवेदन करते समय अब आधार कार्ड के जरिए पहचान सत्यापित की जाएगी। यदि किसी के पास आधार नंबर नहीं है, तो उसे पहले आधार के लिए पंजीकरण कराना होगा।
18 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों के लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक होगी। ऐसे मामलों में, आधार बनने तक अन्य पहचान प्रमाणों के आधार पर भी आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
पारदर्शिता और सही लाभार्थियों तक पहुंच
हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने इस नए नियम को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य योजनाओं में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी लाभ केवल योग्य व्यक्तियों तक पहुंचे। यदि आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तो जल्द ही बनवाएं, अन्यथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।