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हरियाणा में आवंटियों के लिए राहत योजना की घोषणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रिहायशी प्लॉटों के आवंटियों के लिए एक नई राहत योजना की घोषणा की है। यह योजना उन आवंटियों के लिए है जिनके प्लॉट समय पर भुगतान न होने के कारण रद्द कर दिए गए थे। योजना के तहत, पात्र आवंटियों को बकाया राशि का भुगतान करने का अवसर मिलेगा। जानें इस योजना की पात्रता और भुगतान प्रक्रिया के बारे में।
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हरियाणा में आवंटियों के लिए राहत योजना की घोषणा

मुख्यमंत्री की नई योजना

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे उन आवंटियों को राहत मिलेगी जिनके रिहायशी प्लॉट समय पर भुगतान न होने के कारण रद्द कर दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने इन रद्द किए गए प्लॉटों को नियमित करने के लिए एक एमनेस्टी योजना की शुरुआत की है।


योजना की अवधि

यह योजना 6 जुलाई 2020 से लेकर आज तक आयोजित ई-नीलामियों में खरीदे गए रिहायशी प्लॉटों पर लागू होगी।


पात्रता की शर्तें

वे बोलीदाता जो अपने प्लॉट की कुल लागत का कम से कम 15% पहले ही जमा कर चुके हैं, लेकिन शेष राशि समय पर न जमा कर पाने के कारण उनके प्लॉट रद्द हो गए, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, जो आवंटी पहली एमनेस्टी योजना से वंचित रह गए थे, वे भी इस योजना में शामिल किए जाएंगे।


भुगतान की प्रक्रिया

पात्र आवंटियों को 24% वार्षिक ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करना होगा। संपूर्ण बकाया, जिसमें मूल राशि और ब्याज शामिल हैं, योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।