हरियाणा में गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की नई प्रक्रिया
हरियाणा में शिक्षा का अधिकार योजना का नया शेड्यूल
हिसार और पूरे हरियाणा में गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का सपना अब साकार होने जा रहा है। शिक्षा निदेशालय ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए 'शिक्षा का अधिकार' के तहत दाखिले की प्रक्रिया का नया शेड्यूल जारी किया है। यह प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होकर मई तक चलेगी। पिछले वर्ष, प्रदेश में 70 प्रतिशत गरीब बच्चे इस योजना के तहत दाखिले से वंचित रह गए थे, जिसके कारण विधानसभा सत्र में काफी हंगामा हुआ था। इस पर सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।
प्राइवेट स्कूलों को 11 मार्च से देना होगा डेटा
नए शेड्यूल के अनुसार, 11 से 17 मार्च तक सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी प्रवेश कक्षा की कुल सीटों में से 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों का डेटा शिक्षा विभाग को प्रदान करना होगा। इसके बाद, 18 से 24 मार्च तक जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) इन मान्यता प्राप्त स्कूलों की सख्त वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद, 25 से 30 मार्च के बीच योग्य स्कूलों की अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिस पर आगे की प्रक्रिया आधारित होगी।
अभिभावक 31 मार्च से आवेदन कर सकेंगे
स्कूलों की सूची जारी होने के बाद अभिभावकों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। गरीब परिवार अपने बच्चों के दाखिले के लिए 31 मार्च से 7 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके तुरंत बाद, 9 अप्रैल को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से बच्चों को प्राइवेट स्कूल आवंटित किए जाएंगे। स्कूल आवंटन के बाद, 10 से 23 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया चलेगी। जो बच्चे पहली सूची में नहीं आएंगे, उनके लिए 30 अप्रैल से 4 मई के बीच वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी।
नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
इस बार दाखिला प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिसार के जिला शिक्षा अधिकारी वेद सिंह दहिया ने स्पष्ट किया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को सख्त निर्देश भेजे जा चुके हैं। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक विशेष समितियां बनाई जा रही हैं जो हर एडमिशन पर नजर रखेंगी। यदि किसी प्राइवेट स्कूल ने नियमों का उल्लंघन किया, तो उसकी रिपोर्ट सीधे शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी।
