Newzfatafatlogo

हरियाणा में ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग पर अब कोई शुल्क नहीं

हरियाणा सरकार ने किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग में राहत देने के लिए एक नई नीति लागू की है। अब किसान अपनी भूमि में 70 मीटर तक कनेक्शन स्थानांतरित कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। यह निर्णय किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने का प्रयास है। जानें इस नई नीति के सभी पहलुओं के बारे में।
 | 
हरियाणा में ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग पर अब कोई शुल्क नहीं

किसानों के लिए राहत: ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग

हरियाणा में ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग: किसानों को मिली बड़ी राहत, अब 70 मीटर तक शिफ्टिंग पर कोई शुल्क नहीं: हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।


यदि कोई किसान अपने एग्रीकल्चर पावर (AP) ट्यूबवेल कनेक्शन को अपनी भूमि में 70 मीटर के भीतर स्थानांतरित करना चाहता है, तो इसके लिए अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा (DHBVN नई नीति)।


यह योजना दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) द्वारा लागू की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को बिजली कनेक्शन स्थानांतरण में आने वाली समस्याओं से राहत प्रदान करना है।


कब मिलेगा शिफ्टिंग का लाभ?


यह सुविधा केवल तब उपलब्ध होगी जब स्थानांतरण का कारण किसान के नियंत्रण से बाहर हो।


उदाहरण के लिए:


बोरवेल का फेल होना (बोरवेल फेल होने का समाधान हरियाणा)


पानी में खारापन


सरकारी भूमि अधिग्रहण


किसानों की भूमि पर विवाद


इन सभी परिस्थितियों में किसान अपने कनेक्शन को नई जगह पर स्थानांतरित कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।


यह निर्णय किसानों के हित में है और राज्य सरकार की कृषि विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।


DHBVN का सराहनीय कदम – बिजली वितरण को सरल बनाना


DHBVN ने यह निर्णय किसानों की लगातार शिकायतों के आधार पर लिया है।


राज्य के कई क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन स्थानांतरण के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।


अब यह नई व्यवस्था शासन स्तर पर पारदर्शिता और लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है (कृषि बिजली हरियाणा, DHBVN मुफ्त शिफ्टिंग)।


इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को आर्थिक राहत देने का उद्देश्य पूरा होगा।