हरियाणा में दुकानदारों के लिए नई राहत: सरकारी सेवाओं में तेजी

हरियाणा में दुकानदारों को मिली राहत
हरियाणा में दुकानदारों के लिए राहत: अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे: हरियाणा सरकार ने सेवा अधिकार अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे छोटे व्यापारियों, फैक्ट्री मालिकों और श्रमिकों को सरकारी सेवाओं के लिए लंबी प्रतीक्षा से मुक्ति मिलेगी।
मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसमें श्रम विभाग की 10 आवश्यक सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
इस नए नियम से प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। व्यापारी और श्रमिक इस निर्णय को एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं।
रजिस्ट्रेशन और KYC प्रक्रिया में तेजी
15 दिन में रजिस्ट्रेशन, एक दिन में KYC सुधार: यदि किसी दुकान का दस्तावेज अधूरा या गलत है, तो सरकार इसे एक दिन में सही करने की जिम्मेदारी लेगी।
सही KYC के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को 15 दिन में पूरा करना अनिवार्य होगा। इससे उन दुकानदारों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से इस काम में देरी का सामना कर रहे थे।
इससे आम जनता को समय की बचत होगी और कार्य में तेजी आएगी।
ठेकेदारों और फैक्ट्री मालिकों के लिए समय सीमा
ठेकेदारों और फैक्ट्री मालिकों के लिए समय सीमा निर्धारित: राज्य सरकार ने ठेकेदारों को उनकी फर्म के लिए 26 दिन की समय सीमा दी है। वहीं, फैक्ट्री मालिकों को अब 45 दिन में लाइसेंस प्राप्त होगा।
भवन निर्माण में लगे श्रमिकों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब 30 दिन में पूरी होगी, जिससे पहले महीनों तक फंसे रहने वाले लोगों को मदद मिलेगी।
इस निर्णय से राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और जनता को समय पर सेवाएं मिलेंगी। यह सुधार डिजिटलीकरण और जवाबदेही की दिशा में राज्य सरकार का सराहनीय प्रयास है।