हरियाणा में नए कलेक्टर रेट 1 अगस्त से लागू, प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा

हरियाणा में कलेक्टर रेट में बदलाव
हरियाणा में भूमि रजिस्ट्रियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2025 से नए कलेक्टर रेट लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके परिणामस्वरूप, भूमि खरीदने और बेचने पर अधिक स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा, जिससे प्रॉपर्टी की खरीद पहले से भी अधिक महंगी हो जाएगी.
पुराने कलेक्टर रेट पर रजिस्ट्रियां
मार्च 2025 तक, राज्य भर में भूमि रजिस्ट्रियों का कार्य पुराने कलेक्टर रेट पर किया जा रहा था। पिछली बार कलेक्टर रेट को 1 जनवरी 2024 और 1 दिसंबर 2024 को संशोधित किया गया था, जो 30 मार्च 2025 तक प्रभावी रहे। इसके बाद नई दरें निर्धारित नहीं की गईं, जिससे राज्य सरकार को राजस्व में कमी का सामना करना पड़ा.
नई दरों के अनुसार रजिस्ट्रियां
मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने सभी मंडलों के कमिश्नर और जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि 1 अगस्त से नई दरों के अनुसार भूमि रजिस्ट्रियां की जाएं। सभी जिलों ने अपने-अपने क्षेत्रों में संशोधित कलेक्टर रेट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जानकारी के अनुसार, कई क्षेत्रों में कलेक्टर रेट में 5% से 25% तक की वृद्धि की योजना बनाई गई है.