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हरियाणा में नए कलेक्टर रेट से रजिस्ट्रियों में होगी वृद्धि

हरियाणा में संपत्ति की रजिस्ट्रियों के लिए नए कलेक्टर रेट की घोषणा की गई है, जो 1 अगस्त से लागू होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत रेट में 5 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी। इससे संपत्ति खरीदना और बेचना महंगा हो जाएगा। जानें इस बदलाव का क्या असर होगा और रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा।
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हरियाणा में नए कलेक्टर रेट से रजिस्ट्रियों में होगी वृद्धि

सीएम नायब सैनी ने दी मंजूरी


चंडीगढ़: हरियाणा में संपत्ति की खरीद-फरोख्त अब महंगी होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कलेक्टर रेट में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। नए कलेक्टर रेट के अनुसार, 1 अगस्त से रजिस्ट्रियों का कार्य शुरू होगा। इस निर्णय के बाद सभी तहसीलों में रजिस्ट्रियों के लिए अपॉइंटमेंट को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।


आज और कल हरियाणा में कहीं भी रजिस्ट्रियों का कार्य नहीं होगा। 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट पर रजिस्ट्रियों का कार्य प्रारंभ होगा। राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में सभी जिलों के डीसी को पत्र भेजा जाएगा। नए कलेक्टर रेट लागू होने से सरकार के राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है।


5 से 25 फीसदी तक होंगी दरों में बढ़ोतरी

नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष लोकसभा और विधानसभा चुनावों के कारण कलेक्टर रेट को 1 अप्रैल 2024 के बजाय 1 दिसंबर 2024 से बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 से कलेक्टर रेट बढ़ाने की योजना को स्थगित कर दिया गया था, जो अब लागू की जा रही है।