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हरियाणा में पुराने वाहनों के लिए फ्यूल पर प्रतिबंध: 1 नवंबर से लागू

हरियाणा में 1 नवंबर 2025 से फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। इसके लिए विशेष ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए जाएंगे। जुर्माना भी लगाया जाएगा, लेकिन इसकी राशि अभी तय नहीं हुई है। जानें इस नए नियम के पीछे का कारण और एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों की संख्या के बारे में।
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हरियाणा में पुराने वाहनों के लिए फ्यूल पर प्रतिबंध: 1 नवंबर से लागू

हरियाणा में पुराने वाहनों के लिए फ्यूल पर प्रतिबंध


चंडीगढ़ से महत्वपूर्ण जानकारी: हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 1 नवंबर 2025 से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर विशेष ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे स्थापित किए जाएंगे, जिनकी स्थापना की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके अलावा, वाहन चालकों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा, हालांकि एनसीआर क्षेत्र में जुर्माने की राशि अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है।


दिल्ली में चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये और दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह आदेश वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जारी किए हैं, जो दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होंगे.


एनसीआर में पुराने वाहनों की संख्या

केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र में फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, सोनीपत, पानीपत, नूंह, रोहतक, रेवाड़ी, जींद, भिवानी, करनाल, झज्जर, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ शामिल हैं। इन जिलों में लगभग 27 लाख 50 हजार से अधिक 10 और 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन सड़कों पर चल रहे हैं।


पहले चरण में तीन जिलों का चयन

एनजीटी ने 7 अप्रैल 2015 को निर्देश दिया था कि पुराने वाहनों को एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 29 अक्टूबर 2018 को ऐसे एंड ऑफ लाइफ (ईओएल) वाहनों के चलने पर रोक लगाई थी। अब केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के अनुसार, हरियाणा के तीन जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत पहले चरण में कवर किए जाएंगे।


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