हरियाणा में पेंशनधारियों के लिए राहत: नए नियमों का लागू होना

हरियाणा सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय
हरियाणा समाचार: राज्य सरकार ने पेंशनधारियों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया।
संशोधन के अनुसार, अब सेवानिवृत्ति के समय कम्यूट की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूरे होने पर पुनः बहाल किया जाएगा। यह संशोधन 19 जुलाई 2016 से प्रभावी होगा, जिसका अर्थ है कि इस तिथि से रिटायर हुए पेंशनधारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
पहले के नियम के अनुसार, जब तक ब्याज सहित कम्यूटेड पेंशन राशि की पूरी वसूली नहीं हो जाती, तब तक पेंशन में कटौती जारी रहती थी। कम्यूटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया के कारण उसकी नियमित मासिक पेंशन कुछ समय के लिए कम हो जाती थी। अब, 15 साल बाद पेंशन पूरी तरह से बहाल हो जाएगी, चाहे रिकवरी पूरी हुई हो या नहीं।