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हरियाणा में प्रॉपर्टी कब्जा प्रमाणपत्र अब तीन दिन में मिलेगा

हरियाणा के निवासियों के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की गई है, जिसमें प्रॉपर्टी का कब्जा प्रमाणपत्र अब केवल तीन दिन में उपलब्ध होगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। इसके अलावा, अन्य सेवाओं के लिए भी समय सीमा तय की गई है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। जानें इस नई पहल के बारे में और क्या-क्या बदलाव किए गए हैं।
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हरियाणा में प्रॉपर्टी कब्जा प्रमाणपत्र अब तीन दिन में मिलेगा

हरियाणा में नई सुविधा

हरियाणा समाचार: हरियाणा के निवासियों के लिए एक सकारात्मक खबर आई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Urban Development Authority) अब आवेदकों को प्रॉपर्टी का कब्जा प्रमाणपत्र (Property Possession Certificate) आवेदन के तीन दिन के भीतर प्रदान करेगा। इसके अलावा, जमीन के सीमांकन के लिए चार दिन और ड्रेनेज पाइपलाइन कनेक्शन (DPC) प्रमाणन के लिए पांच दिन का समय निर्धारित किया गया है।


सूत्रों के अनुसार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कुछ नई सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 में जोड़ा है, जिसके तहत इन कार्यों की समय सीमा भी तय की गई है।


इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जूनियर इंजीनियर को पदनामित अधिकारी, उपमंडल अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और संपदा अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।


मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना में जलापूर्ति लाइन की मरम्मत, जलापूर्ति के निम्न दबाव, सीवर लाइन की ब्लॉक हटाने, सीवरेज के मेनहोल की मरम्मत, एसडब्ल्यूडी लाइन की ब्लॉक हटाने, एसडब्ल्यूडी मेनहोल की मरम्मत और सड़क/बर्म की सफाई के लिए पांच दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।


इसके अलावा, सड़क की मरम्मत के लिए 10 दिन, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए तीन दिन और पार्क (बागवानी) तथा ग्रीन बेल्ट और सड़क किनारे पौधारोपण के लिए 7 दिन की समय सीमा तय की गई है।