हरियाणा में प्रॉपर्टी डीड के लिए एनओसी लेना अनिवार्य

हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए नए निर्देश
चंडीगढ़ में वित्त आयुक्त का निर्देश
हरियाणा में प्रॉपर्टी डीड के रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी प्राप्त करना अब अनिवार्य हो गया है। वित्त आयुक्त सुमिता मिश्रा ने सभी जिलों के डीसी को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस नियम का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
सुमिता मिश्रा ने सभी डीसी को नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं और कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र में सभी डिप्टी-रजिस्ट्रार और ज्वाइंट डिप्टी-रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
सरकार की सख्ती का कारण
हाल ही में हरियाणा में प्रॉपर्टी डीड में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद सरकार ने नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है। एक गोपनीय रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि डिप्टी रजिस्ट्रार और ज्वाइंट डिप्टी-रजिस्ट्रार ने कानून का उल्लंघन किया है।
इस खुलासे के बाद, रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जो कि कानून के तहत आवश्यक है।