हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया में बदलाव, आईडी पर मिलेगी रजिस्ट्री

हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नए नियम
हरियाणा के निवासियों को अब प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर रजिस्ट्री प्राप्त होगी, जिसके लिए सरकार ने कदम उठाए हैं।
इस नई व्यवस्था का पहला लाभ सोनीपत और करनाल के निवासियों को मिलने वाला है। इसके लागू होने के बाद नामांतरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
नए नियमों का कार्यान्वयन
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस विषय पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में शहरी, ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रावधान थे।
शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड स्थानीय निकाय द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित विभाग द्वारा रखा जाता था। लेकिन अन्य क्षेत्र के प्रावधान के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं।
इस लूप-हॉल के कारण कुछ लोग बिना किसी नियम के रजिस्ट्री करवा लेते थे, जिसे अब सरकार ने समाप्त कर दिया है। हालांकि, इससे कुछ लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉपर्टी आईडी केवल प्रॉपर्टी की पहचान है, जबकि यह मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है।
राज्य में एक व्यापक मैपिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। रेवेन्यू रिकॉर्ड से जुड़ने के बाद डेटा अधिक प्रामाणिक हो जाएगा, जिससे नामांतरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।