हरियाणा में बिजली शिकायतों का समाधान: पंचकूला जोन में तीन दिवसीय सुनवाई

हरियाणा बिजली उपभोक्ता शिकायत समाधान
हरियाणा बिजली उपभोक्ता शिकायत समाधान: पंचकूला क्षेत्र में तीन दिन की सुनवाई होगी, जानें पूरी प्रक्रिया: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निगम ने पंचकूला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए 11, 18 और 25 अगस्त को तीन दिन निर्धारित किए हैं।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली सेवा प्रदान करना है। निगम ने 'पूर्ण उपभोक्ता संतोष' को अपने लक्ष्य के रूप में रखा है।
कौन-कौन सी शिकायतों की होगी सुनवाई?
(बिजली उपभोक्ता फोरम) में एक लाख से तीन लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों की सुनवाई की जाएगी। इसमें गलत बिल, बिजली दरों से संबंधित शिकायतें, मीटर सुरक्षा, खराब मीटर और वोल्टेज से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं।
उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने से पहले पिछले छह महीनों के औसत बिजली शुल्क के आधार पर निर्धारित राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि मामला किसी अन्य अदालत या प्राधिकरण में लंबित नहीं है।
पंचकूला जोन के जिलों को मिलेगा लाभ
(पंचकूला बिजली शिकायत सुनवाई) के तहत कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं को यह सुविधा उपलब्ध होगी। उपभोक्ता अपनी शिकायतें निर्धारित तिथियों पर पंचकूला स्थित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं।
निगम के प्रवक्ता ने बताया कि यह मंच उपभोक्ता और निगम के बीच विवादों को सुलझाने का एक पारदर्शी और त्वरित माध्यम है। इससे उपभोक्ताओं को समय पर समाधान मिलेगा और बिजली सेवाओं में विश्वास बढ़ेगा।