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हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवेदनकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए किफायती फ्लैट उपलब्ध कराने की घोषणा की है। एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि आवेदनकर्ताओं को 10 सितंबर 2025 तक अपनी सहमति प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उनके आवेदन निरस्त हो जाएंगे। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें।
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हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवेदनकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का विवरण

हरियाणा: राज्य सरकार ने हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत किफायती फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।


आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा

एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का सर्वेक्षण विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। जिन आवेदकों से संपर्क नहीं हो पाया है, उन्हें अपनी सहमति 10 सितंबर 2025 तक खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रेवाड़ी के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।