हरियाणा में शमलात भूमि अधिकार: सरकार ने कलेक्टर दर पर 1.5 गुना मूल्य पर दी स्वामित्व की अनुमति

हरियाणा में शमलात भूमि अधिकार का नया निर्णय
हरियाणा में शमलात भूमि अधिकार: सरकार ने कलेक्टर दर पर 1.5 गुना मूल्य पर दी स्वामित्व की अनुमति: हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत 2004 से पहले निर्माण करने वाले ग्रामीणों को शमलात भूमि पर अपने मकान को वैध रूप से रजिस्टर्ड कराने का अवसर मिलेगा। अब वे अपनी भूमि का अधिकार कलेक्टर दर के डेढ़ गुना मूल्य पर प्राप्त कर सकेंगे, बशर्ते वह भूमि किसी तालाब, रास्ते या सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित न हो।
यह निर्णय नायब सैनी सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिससे लाखों ग्रामीणों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
ग्राम पंचायत से पास होगा प्रस्ताव
प्रत्येक आवेदन के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की अनुमति आवश्यक होगी। इसके बाद प्रस्ताव को खंड विकास अधिकारी और उपायुक्त के माध्यम से पंचायत विभाग के महानिदेशक को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर भूमि का बिक्रीनामा रजिस्टर्ड कराया जा सकेगा।
निर्धारित नियमों के अनुसार, भूमि का आकार अधिकतम 500 वर्ग गज होना चाहिए और ओपन एरिया निर्मित क्षेत्र के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।
ऑनलाइन पोर्टल और SOP से तेजी आएगी
राज्य सरकार ने आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी किया है। इसके अलावा, एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है ताकि आवेदकों को सरल और तेज़ सेवा मिल सके।
यह डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्राम पंचायतों और आवेदकों के बीच समन्वय को बेहतर करेगा और पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करना आसान बनाएगा।