हरियाणा में शिक्षकों की सेवाओं पर संकट, 30 जून 2025 के बाद नहीं मिलेंगे अवसर

हरियाणा में शिक्षकों की नौकरी पर संकट
हरियाणा में सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT), शारीरिक शिक्षा सहायक और कला शिक्षक अब 30 जून 2025 के बाद स्कूलों में कार्य नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने उनके अनुबंध को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय वापस ले लिया है, जिससे सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है।
सरकारी निर्णय में बदलाव
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से कार्यरत 679 टीजीटी शिक्षकों को अप्रैल में सरप्लस घोषित कर हटाया गया था। हालांकि, विरोध और शिक्षक संगठनों के दबाव के चलते 28 अप्रैल को सरकार ने इन शिक्षकों को फिर से समायोजित करने का आदेश जारी किया और अनुबंध को एक साल के लिए बढ़ा दिया था।
शिक्षा विभाग का नया निर्देश
हालांकि, अब शिक्षा विभाग ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए निर्देश दिए हैं कि 30 जून 2025 के बाद सभी सरप्लस घोषित शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। इसमें टीजीटी, आर्ट टीचर और पीटीआई (शारीरिक शिक्षा सहायक) शामिल हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद ये शिक्षक स्कूल में सेवा नहीं दे सकेंगे।