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हरियाणा विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज: 20 से अधिक घायल, 8 पर FIR दर्ज

हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना ने गंभीर विवाद खड़ा कर दिया है। छात्रों ने स्कॉलरशिप नीति के खिलाफ वाइस चांसलर से मिलने का प्रयास किया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज किया। इस हिंसक झड़प में 20 से अधिक छात्र घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जानें इस घटना के पीछे की पूरी कहानी और विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रतिक्रिया।
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हरियाणा विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज: 20 से अधिक घायल, 8 पर FIR दर्ज

हरियाणा विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना

हरियाणा विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज: 20 से अधिक घायल, 8 पर FIR दर्ज: हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (CCHAU) में मंगलवार रात एक गंभीर घटना घटित हुई, जब सुरक्षाकर्मियों ने छात्रों के एक समूह पर लाठीचार्ज किया।


यह घटना तब हुई जब छात्र स्कॉलरशिप नीति के खिलाफ अपनी शिकायत लेकर वाइस चांसलर (VC) के आवास पर पहुंचे थे। इस हिंसक झड़प में 20 से अधिक छात्र घायल हुए, जिनमें से छह को गंभीर चोटों के कारण सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच तनाव को उजागर करती है, जिससे पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है।


मामला मंगलवार दोपहर को शुरू हुआ, जब छात्र स्कॉलरशिप नीति में बदलाव के विरोध में वाइस चांसलर से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ उनका विवाद हो गया। छात्रों का आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके विरोध में वे रात को VC के आवास के बाहर इकट्ठा हुए।


प्रदर्शन के दौरान स्थिति और बिगड़ गई, और सुरक्षाकर्मियों ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। इस हिंसा ने छात्रों में आक्रोश पैदा कर दिया, और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। इस घटना ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।


छात्रों की शिकायत के आधार पर, सिविल लाइन थाना पुलिस ने विश्वविद्यालय के सिक्योरिटी इंचार्ज सुखबीर सिंह, प्रोफेसर राधेश्याम, रजिस्ट्रार पवन कुमार, और पांच अन्य कर्मचारियों—सुमन, नरेंद्र, जगमेश पूनिया, अनूप, और बिजेंद्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 110, 190, 191(2), 191(3), और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर, विश्वविद्यालय प्रशासन ने दो वीडियो जारी किए हैं, जिनमें एक में घायल सुरक्षाकर्मी को ले जाते हुए दिखाया गया है, और दूसरे में छात्रों पर सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया है।