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हरियाणा सरकार का दिवाली तोहफा: ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलेगा फेस्टिवल एडवांस

हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर 13,000 रुपये का ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की है। इस लोन का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को 14 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। स्थायी कर्मचारियों को आसानी से लोन मिलेगा, जबकि अस्थायी कर्मचारियों को गारंटी देनी होगी। सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए नियम भी निर्धारित किए हैं। जानें इस योजना के बारे में और क्या-क्या शर्तें हैं।
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हरियाणा सरकार का दिवाली तोहफा: ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलेगा फेस्टिवल एडवांस

हरियाणा सरकार का तोहफा


सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचारी ले सकेंगे फेस्टिवल एडवांस
हरियाणा की सरकार ने ग्रुप डी के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर एक विशेष तोहफा दिया है। इन कर्मचारियों को 13,000 रुपये का ब्याज मुक्त लोन फेस्टिवल एडवांस के रूप में प्रदान किया जाएगा।


इस लोन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को अपने विभाग में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।


लोन की वापसी की प्रक्रिया

10 किस्तों में लोन करना होगा वापस


सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सेवा अगले 10 महीनों तक बनी रहने की संभावना है। इच्छुक कर्मचारियों को 14 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करना होगा। स्वीकृत राशि 17 अक्टूबर तक कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे दिवाली पर इसका लाभ उठा सकें। कर्मचारी इस लोन को 10 आसान किस्तों में वापस कर सकते हैं।


अस्थायी कर्मचारियों के लिए विशेष शर्तें

अस्थायी कर्मचारियों को लोन लेने के लिए देनी होगी गारंटी


ग्रुप-डी के स्थायी कर्मचारियों को यह ब्याज मुक्त लोन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त शर्त है। उन्हें फेस्टिवल एडवांस तभी मिलेगा जब कोई स्थायी कर्मचारी उनकी गारंटी देगा। स्वीकृति और वितरण की जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की होगी।


सरकार द्वारा निर्धारित नियम

सरकार ने तय किए नियम



  • यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं, तो इस एडवांस का लाभ केवल एक को मिलेगा।

  • यदि किसी अधिकारी ने अयोग्य कर्मचारी को एडवांस दिया, तो उसकी जिम्मेदारी होगी और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

  • यदि कोई कर्मचारी एडवांस का गलत इस्तेमाल करता है, तो उससे 10 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा।


एडवांस से संबंधित खर्च का हिसाब-किताब

एडवांस से संबंधित खर्च का महालेखाकार कार्यालय में किया जाएगा हिसाब-किताब


वित्त विभाग ने कहा है कि एडवांस की वसूली का पूरा हिसाब-किताब आहरण एवं संवितरण अधिकारी रखेंगे और हर महीने इसका मिलान महालेखाकार, हरियाणा के कार्यालय से किया जाएगा। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि इस एडवांस से संबंधित खर्च की जानकारी नवंबर 2025 के अंत तक वित्त विभाग को भेजी जाए।


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