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हरियाणा सरकार का नया निर्देश: RTI जवाब और अपील आदेश ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि RTI के जवाब और अपील आदेशों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी इस निर्देश का उद्देश्य आवश्यक जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कई मामलों में अधिकारियों द्वारा केवल टिप्पणियां दर्ज की जा रही थीं, जिससे आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे थे। जानें इस नए निर्देश के पीछे का कारण और इसके महत्व के बारे में।
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हरियाणा सरकार का नया निर्देश: RTI जवाब और अपील आदेश ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य

हरियाणा सरकार के निर्देश

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य जन सूचना अधिकारी (SPIO) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को RTI के सभी उत्तर और अपील आदेशों को संलग्न दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से RTI ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि दस्तावेजों का आकार निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें उचित तरीके से संकुचित किया जाना चाहिए।


मुख्य सचिव का पत्र

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के प्रमुखों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से भेजे हैं।


दस्तावेजों की अपलोडिंग का महत्व

सरकार को यह जानकारी मिली है कि कई मामलों में अधिकारी पोर्टल पर केवल 'उत्तर संलग्न है' या 'उत्तर दे दिया गया है' जैसी टिप्पणियां दर्ज करते हैं, जबकि संबंधित दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते। इससे द्वितीय अपील के दौरान आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। चूंकि RTI ऑनलाइन पोर्टल को एनआईसी द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पोर्टल से जोड़ा गया है, इसलिए दस्तावेजों का अपलोड करना अत्यंत आवश्यक है।