हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन में वृद्धि

हरियाणा सरकार का नया पेंशन नियम
हरियाणा की सैनी सरकार ने राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को अब न्यूनतम ₹9,000 मासिक पेंशन प्राप्त होगी। इस निर्णय से हजारों पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को सीधा लाभ होगा, विशेषकर उन ग्रामीण परिवारों के लिए, जिनकी मुख्य आय का स्रोत यही पेंशन है।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन अब उनके अंतिम वेतन का 50% के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 30% मिलेगा, जो कि न्यूनतम ₹9,000 होगा।
इस बदलाव के लिए 2016 से पहले के नियमों में संशोधन किया गया है। इसके तहत पेंशन की गणना अब 1 जनवरी 1986 के वेतन ढांचे के अनुसार नए फॉर्मूले से की जाएगी।
इस फैसले की आधिकारिक घोषणा हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की है। यह संशोधन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा।