हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की

हरियाणा में नई पेंशन योजना का आगाज़
हरियाणा समाचार: हरियाणा की सैनी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1 अगस्त से राज्य में कर्मचारियों के लिए केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की जाएगी। अब कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के स्थान पर UPS का विकल्प चुन सकेंगे। यह योजना 1 जनवरी 2006 या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए मान्य होगी, जिससे लगभग 2 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। शुरुआत में यह योजना सरकारी विभागों में लागू की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में UPS योजना को मंजूरी दी गई। बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रम और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए इस योजना पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। UPS के तहत कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 50 प्रतिशत गारंटीड पेंशन मिलेगी, जबकि न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये होगी।
महिला कर्मचारियों के लिए नई छुट्टियाँ
महिला कर्मचारियों को अब 20 की बजाय 25 आकस्मिक अवकाश लेने की अनुमति होगी। इसके अलावा, HKRN की महिला कर्मचारियों को एक अतिरिक्त अवकाश भी दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी का निधन होता है, तो उनके परिवार को 1 वर्ष के बजाय 2 वर्ष का आवास भत्ता मिलेगा। छुट्टी के दिनों में काम करने वाले ग्रुप-सी और डी के कर्मचारी एक महीने के भीतर प्रतिपूरक अवकाश ले सकेंगे।