भारत ने पाकिस्तानी जहाजों के लिए बंदरगाहों में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध

भारत का सख्त कदम
नई दिल्ली: पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों में पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, भारतीय झंडे वाले जहाजों को पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने से भी रोक दिया गया है। यह निर्णय पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कई कठोर कदमों में से एक है।
ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत लागू किए गए हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए भारतीय व्यापारिक नौवहन के विकास को बढ़ावा देना और उसका कुशल रखरखाव करना है।
सुरक्षा को मजबूत करने और भारत के समुद्री हितों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान के झंडे वाले जहाजों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारतीय झंडे वाले जहाजों को पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि आदेश से किसी भी छूट की जांच की जाएगी और निर्णय मामले-दर-मामला आधार पर लिया जाएगा। इससे पहले, भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
2 मई की अधिसूचना में कहा गया कि इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जा सके।