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भारत सरकार का कड़ा संदेश: पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित समय में देश छोड़ने का आदेश

भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित समय में देश छोड़ने का आदेश दिया है, जिसके तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें कई पर्यटक मारे गए थे। नए आव्रजन कानून के तहत, वीजा की अवधि समाप्त होने पर रुकने पर सजा का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में न रुके। जानें इस मामले में और क्या कदम उठाए गए हैं।
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पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जो पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा के भीतर देश नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को न केवल गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यदि वे दोषी पाए गए, तो उन्हें तीन साल तक की जेल या तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।


आतंकी हमले के बाद उठाए गए कदम

यह निर्देश 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या की। इनमें से अधिकांश मृतक पर्यटक थे। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को 'भारत छोड़ो' नोटिस जारी किया।


वीजा धारकों के लिए समय सीमा

सरकारी आदेश के अनुसार, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल निर्धारित की गई है, जबकि चिकित्सा वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न वीजा श्रेणियों के तहत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को भी निर्धारित समय के भीतर भारत छोड़ना होगा।


नया आव्रजन कानून

क्या है नया आव्रजन कानून?


4 अप्रैल से लागू हुए नए आव्रजन और विदेशी कानून के अनुसार, वीजा की अवधि समाप्त होने पर भारत में रुकने, वीजा शर्तों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रवेश करने पर आरोपी को तीन साल तक की सजा या तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।


गृह मंत्री का निर्देश

गृह मंत्री शाह ने दिए मुख्यमंत्रियों को निर्देश


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में न रुके। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर स्थिति की समीक्षा की।


भारत-पाक रिश्तों में तनाव

पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश


भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते, पहलगाम हमले के बाद और भी बिगड़ गए हैं। भारत सरकार ने हमले के तुरंत बाद कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना और नई वीजा नीति लागू करना शामिल है।


सुरक्षा के प्रति सतर्कता

भारत सरकार किसी भी प्रकार की सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत इस प्रकार के कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।