हरियाणा में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी पर रोक, नई समिति का गठन

जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी पर लगाई रोक
चंडीगढ़: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और स्टॉकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही, नागरिक सुरक्षा नियम (1968) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य में नागरिक सलाहकार कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे।
वित्त आयुक्त, राजस्व और अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग इसके उपाध्यक्ष होंगे।
कमेटी के सदस्यों की सूची
इस समिति में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, सिंचाई एवं जल संसाधन, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और उच्च शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव शामिल हैं। डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह समिति विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई गई है।
सरकार की नजर आवश्यक वस्तुओं पर
हरियाणा सरकार ने खाद्य वस्तुओं, पेट्रोल, डीजल, चारा और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए उपायुक्तों और सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश दिए हैं। यह कदम आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी से संबंधित अफवाहों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं है।
डीसी को आपूर्ति के निर्देश
जनहित की सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उपायुक्तों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को सभी आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें वर्तमान स्टॉक की स्थिति, खुदरा मूल्य और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं।
सरकार ने निगरानी की हिदायत दी
सरकार ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के माध्यम से उपायुक्तों को सतर्क रहने और आपूर्ति की निगरानी बनाए रखने की सलाह दी है। सभी पेट्रोलियम डीलरों को अपने क्षेत्रों में अधिकतम स्टॉक बनाए रखने और राज्य के सभी टर्मिनलों पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।