FSSAI का बड़ा कदम: ORS नाम का दुरुपयोग करने वाले पेय उत्पादों पर प्रतिबंध
खाद्य सुरक्षा के लिए FSSAI की कार्रवाई
देश में खाद्य सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर, FSSAI ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने सभी ऐसे पेय उत्पादों को तुरंत बाजार से हटाने का आदेश दिया है, जो ORS नाम का उपयोग करते हैं लेकिन WHO द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करते। ये उत्पाद विभिन्न दुकानों, सुपरमार्केट, मेडिकल स्टोर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे थे। इस प्रकार की भ्रामक मार्केटिंग को गंभीर उल्लंघन मानते हुए, FSSAI ने सभी राज्यों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लंघन के खिलाफ सख्त निर्देश
FSSAI ने स्पष्ट किया है कि किसी भी फल-आधारित पेय, एनर्जी ड्रिंक या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक को 'ORS' नाम से बेचना, जबकि वे WHO मानकों का पालन नहीं करते, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है। अक्टूबर में जारी निर्देशों के बावजूद, कई ब्रांड इस शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप यह सख्त आदेश जारी किया गया।
तत्काल प्रभाव से लागू आदेश
सभी राज्यों और जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत निरीक्षण तेज करें। बाजार में ऐसे सभी उत्पादों की पहचान की जाए जो ORS नाम या लेबल का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन उत्पादों को तुरंत बिक्री से हटाकर संबंधित कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
भ्रामक उत्पादों की पहचान और हटाना
FSSAI ने निर्देश दिया है कि फील्ड ऑफिसर दुकानों, गोदामों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक रहे पेय पदार्थों की निगरानी बढ़ाएं। हर गैर-अनुपालन उत्पाद को चिन्हित कर बाजार से हटाया जाएगा। इसके साथ ही, उठाए गए कदमों और की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय को भेजना अनिवार्य है।
असली ORS की सुरक्षा
FSSAI ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल खाद्य उत्पादों पर लागू होगी, असली ORS दवाओं पर नहीं। दवाओं के रूप में नोटिफाइड ORS उत्पाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत आते हैं और इनकी बिक्री, वितरण या भंडारण पर कोई रोक नहीं होगी। फील्ड ऑफिसर को सख्त निर्देश हैं कि किसी भी WHO-रिकमेंडेड ORS दवा पर न तो सैंपलिंग की जाएगी, न ही सीजर किया जाएगा।
