GST 2.0: नए टैक्स स्लैब से महंगी हुईं ये चीजें, जानें क्या हुआ सस्ता

जीएसटी 2.0 का प्रभाव
GST 2.0: आज, 22 सितंबर 2025 से, देशभर में जीएसटी के नए दरें लागू हो गई हैं। जहां कुछ रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे दूध, घी, पनीर, मक्खन और तेल-शैंपू की कीमतें कम हुई हैं, वहीं कुछ उत्पाद और सेवाएं महंगी हो गई हैं। सरकार ने हानिकारक और विलासिता से जुड़े उत्पादों को सिन गुड्स श्रेणी में रखते हुए उन पर 40% का उच्च जीएसटी लगाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी सुधार की घोषणा की थी, जिसके तहत 12-28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। अधिकांश वस्तुओं को 5% और 18% के स्लैब में रखा गया है, जिससे उनकी कीमतें घट गई हैं। हालांकि, जिन उत्पादों और सेवाओं को स्वास्थ्य या आर्थिक नुकसान के लिए हानिकारक माना गया है, उन्हें 40% के उच्च स्लैब में रखा गया है।
महंगे हुए सामान
कौन से सामान हुए महंगे
तंबाकू और संबंधित उत्पाद:
पान मसाला
गुटखा
चबाने वाली तंबाकू
बिना प्रोसेस किया तंबाकू और उसका कचरा
सिगरेट
छोटे-बड़े सिगार
हाई जीएसटी वाली ड्रिंक्स:
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स
कैफीन युक्त ड्रिंक्स
हैवी इंजन वाली कार और बाइक्स:
पेट्रोल कार (1200cc से ज्यादा)
डीजल कार (1500cc से ज्यादा)
बाइक्स (350cc से ज्यादा)
लग्जरी आइटम्स:
सुपर-लग्जरी यॉट्स
प्राइवेट जेट
निजी हेलीकॉप्टर
IPL टिकटों की कीमतें भी बढ़ीं
IPL टिकट भी महंगे
सरकार ने उपरोक्त सभी सामानों के साथ-साथ क्रिकेट प्रेमियों, विशेषकर IPL के फैंस को भी बड़ा झटका दिया है। अब आईपीएल मैच के टिकट महंगे हो गए हैं। पहले इन पर 28% जीएसटी लगती थी, जिसे बढ़ाकर 40% के स्लैब में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा, कोयला, लिग्नाइट और पीट (कार्बनिक पदार्थ) भी इसी श्रेणी में आ गए हैं, जिससे इनके दाम भी बढ़ गए हैं।