UPI के माध्यम से फास्टैग नियम में बदलाव: टोल भुगतान अब होगा आसान

नई दिल्ली में फास्टैग नियम में बदलाव
Fastag New Rule through UPI: नई दिल्ली | वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है! सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग से संबंधित नया नियम लागू किया है। अब बिना फास्टैग वाले वाहन चालक UPI के माध्यम से टोल टैक्स का केवल 1.25 गुना भुगतान करके टोल पार कर सकेंगे।
15 नवंबर 2025 से लागू होगा नया नियम
यह नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से मेरठ सहित पूरे देश के टोल प्लाजा पर लागू होगी। पहले बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को दोगुना टोल देना पड़ता था, लेकिन अब यह नियम बदल गया है। आइए, इस नई सुविधा के बारे में विस्तार से जानते हैं।
UPI से टोल भुगतान में आसानी
शुक्रवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के CGM ऑपरेशन अब्दुल बासित ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। पहले बिना फास्टैग या अमान्य फास्टैग वाले वाहनों को नकद में दोगुना टोल टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब UPI के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा शुरू हो गई है।
यदि आपके वाहन में फास्टैग नहीं है या वॉलेट में बैलेंस खत्म हो गया है, तो आप UPI से केवल 1.25 गुना टोल शुल्क देकर टोल पार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि टोल शुल्क 100 रुपये है, तो पहले नकद में 200 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब UPI से केवल 125 रुपये देने होंगे। इससे नकद लेनदेन में कमी आएगी और कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।
तकनीकी खराबी में भी मिलेगी राहत
नए नियमों के अनुसार, यदि किसी टोल प्लाजा पर तकनीकी खराबी के कारण फास्टैग काम नहीं करता है और आपके फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी।
ऐसी स्थिति में वाहन चालक बिना किसी शुल्क के टोल पार कर सकेंगे। इसके लिए एक शून्य-लेनदेन रसीद दी जाएगी, जिसमें भुगतान की तारीख, समय, राशि और वाहन की श्रेणी का उल्लेख होगा। यह व्यवस्था भी 15 नवंबर 2025 से लागू होगी।
इस अपडेट का महत्व
यह नया नियम वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। UPI के माध्यम से भुगतान की सुविधा से न केवल समय बचेगा, बल्कि दोगुना टोल देने की चिंता भी समाप्त होगी। सरकार का उद्देश्य टोल प्लाजा पर कैशलेस सिस्टम को और मजबूत करना है, ताकि टोल भुगतान तेज और सरल हो सके।