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अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मिली दो साल की सजा

यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला मऊ की सीजेएम कोर्ट द्वारा सुनाया गया। अब्बास अंसारी के खिलाफ 2022 में एक भड़काऊ बयान देने के मामले में सुनवाई चल रही थी। उनके वकील ने कहा कि वे सेशन न्यायालय में अपील करेंगे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
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अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मिली दो साल की सजा

अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका

मऊ। यूपी की मऊ सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी, जो बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, को हेट स्पीच के मामले में मऊ की सीजेएम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया है। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है। 


यह निर्णय मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में लिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. केपी सिंह ने यह फैसला सुनाया। अब्बास अंसारी को कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था। 


अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि हेट स्पीच मामले में आज फैसला आया है। यह मामला 2022 में कोतवाली नगर में दर्ज किया गया था, जिसमें छह गवाहों ने गवाही दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। इस आदेश के खिलाफ हम सेशन न्यायालय में अपील करेंगे। 


अब्बास अंसारी की विधायकी पर प्रभाव सेशन न्यायालय के निर्णय के आधार पर होगा। इस मामले में सेशन न्यायालय में जाने की तैयारी की जा रही है। 


ज्ञात हो कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने एक ऐसा बयान दिया था, जिसे भड़काऊ और अधिकारियों को धमकी देने वाला माना गया। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद ‘सबका हिसाब लिया जाएगा।’


इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के प्रचार पर रोक लगा दी थी। यूपी पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद इस मामले में सुनवाई चल रही थी। अब उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।