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अमेरिकी अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को किया गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है मामला

अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी घोषित कर दिया है, जिससे यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ट्रंप ने इस आदेश को मानने से इनकार किया है और टैरिफ को जारी रखने की बात कही है। जानें इस फैसले का अमेरिका और भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
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अमेरिकी अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को किया गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है मामला

अमेरिकी अपील कोर्ट का निर्णय

U.S. Courts of Appeals: ट्रंप के टैरिफ एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। अमेरिका की अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी घोषित करते हुए उन पर रोक लगा दी है। हालांकि, ट्रंप ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और मीडिया को दिए गए बयान में भारत सहित अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ को जारी रखने की बात कही है। यह मामला अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।


अमेरिकी अपील कोर्ट की भूमिका

अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका की अपील कोर्ट, जिसने ट्रंप के टैरिफ पर सवाल उठाए हैं, राष्ट्रपति के निर्णय को बदल सकती है? अमेरिकी मीडिया के अनुसार, अपील कोर्ट अमेरिका की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अदालत है। यह संविधान में दिए गए अधिकारों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के बाद आती है।


अमेरिकी अपील कोर्ट की संरचना

जानकारी के अनुसार, अमेरिकी अपील कोर्ट उच्च न्यायालय के समान अधिकार रखती है। यह देश की निचली या जिला अदालतों के निर्णयों की समीक्षा करती है। अपील कोर्ट 13 सर्किट कोर्ट्स में विभाजित है, जो विभिन्न जिलों के आदेशों की जांच करती है। इसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि जिला अदालतों के आदेश कानून के अनुसार हैं और आम जनता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है।


जजों की नियुक्ति

अमेरिकी अपील कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव के बाद, अमेरिकी सीनेट उनकी नियुक्तियों को मंजूरी देती है। यह कोर्ट केवल जिला अदालतों के आदेशों की समीक्षा करती है और यहां कोई याचिका नई अपील के लिए दाखिल नहीं की जा सकती।


राष्ट्रपति के आदेशों पर रोक

अपील कोर्ट निचली अदालतों के निर्णयों और राष्ट्रपति के आदेशों पर रोक लगा सकती है यदि उन्हें असंवैधानिक या गैरकानूनी पाया जाता है। अपील कोर्ट के किसी भी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कोर्ट के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है।