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अमेरिकी न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन को आर्थिक सहायता रोकने से रोका

एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को बच्चों की देखभाल और जरूरतमंद परिवारों के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोकने से रोक दिया है। कैलिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क ने अदालत में दलील दी कि नई नीति के तहत निधि रोकने से इन राज्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने निधि रोकने का कारण बताया है कि ये राज्य अवैध रूप से रह रहे लोगों को लाभ दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया। न्यायाधीश ने मौजूदा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
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अमेरिकी न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन को आर्थिक सहायता रोकने से रोका

संघीय न्यायालय का आदेश

एक संघीय न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन बच्चों की देखभाल और जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के तहत डेमोक्रेटिक शासित पांच राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को रोक नहीं सकता।


राज्यों की दलील

कैलिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क ने अदालत में दलील दी कि हाल ही में घोषित नीति के तहत तीन अनुदान कार्यक्रमों की निधि रोकी गई है, जिससे इन राज्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और कार्यक्रमों में 'भारी अव्यवस्था' उत्पन्न हुई है।


सरकार का रुख

इन राज्यों ने अदालत में कहा कि सरकार के पास उन्हें निधि देने से रोकने का कोई वैध आधार नहीं है। इन राज्यों का दावा है कि उन्हें हर साल कुल मिलाकर 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त होती है।


स्वास्थ्य विभाग का बयान

अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग ने कहा कि उसने निधि रोकने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसे लगता है कि ये राज्य अवैध रूप से रह रहे लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हालांकि, विभाग ने इस पर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया और यह भी स्पष्ट नहीं किया कि केवल इन्हीं राज्यों को निशाना क्यों बनाया गया।


न्यायाधीश का निर्णय

अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम ने निधि रोकने की कानूनी वैधता पर कोई निर्णय नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि सुनवाई जारी रहने तक कम से कम 14 दिनों के लिए मौजूदा स्थिति बनाए रखने के लिए इन राज्यों ने आवश्यक कानूनी मानक पूरे कर लिए हैं।