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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जगन मोहन रेड्डी के काफिले पर पत्थरबाजी मामले की सुनवाई स्थगित की

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी के काफिले पर पत्थरबाजी के मामले की सुनवाई को 3 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह मामला उस घटना से संबंधित है जब 13 अप्रैल को विजयवाड़ा में अज्ञात हमलावर ने जगन के काफिले पर पत्थर फेंका था, जिससे उन्हें हल्की चोट आई थी। राज्य अपराध जांच विभाग ने मामले की गहन जांच की मांग की है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह एक पूर्वनियोजित हमला था या नहीं।
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जगन मोहन रेड्डी के काफिले पर पत्थरबाजी मामले की सुनवाई स्थगित की

मामले की सुनवाई की नई तारीख

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी के काफिले पर पत्थरबाजी के मामले की सुनवाई को 3 जुलाई तक टाल दिया है। यह मामला उस घटना से जुड़ा है जो अप्रैल में विजयवाड़ा में हुई थी।

यह घटना 13 अप्रैल को इदिगा बस्ती में हुई, जब अज्ञात हमलावर ने जगन के काफिले पर पत्थर फेंका। इस हमले में जगन मोहन रेड्डी को माथे पर हल्की चोट आई थी। पहले, मजिस्ट्रेट अदालत ने इसे बंद कर दिया था, यह कहते हुए कि जगन को गंभीर चोट नहीं आई थी और अपराध का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था।

हालांकि, राज्य अपराध जांच विभाग (CID) ने मजिस्ट्रेट अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आगे की जांच की अनुमति मांगी गई थी। CID का कहना है कि घटना के पीछे की साजिश और मंशा का पता लगाने के लिए गहन जांच आवश्यक है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह एक पूर्वनियोजित हमला था या कोई दुर्घटना, और इसमें कोई राजनीतिक पहलू तो नहीं था। CID इस मामले में याचिकाकर्ता पी. श्रीनिवास राव की मांग का भी समर्थन कर रही है।

वर्तमान में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई को 3 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। CID की याचिका पर सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि मामले में आगे की जांच की अनुमति दी जाएगी या नहीं। यह घटना राज्य में राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है।