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आजम खान की रिहाई प्रक्रिया में तकनीकी बाधा, समर्थक जेल के बाहर मौजूद

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई प्रक्रिया में तकनीकी बाधा आ गई है। 3000 रुपये का जुर्माना न भरने के कारण उनकी रिहाई में देरी हुई है। उनके समर्थक और परिवार जेल के बाहर मौजूद हैं, जबकि जेल प्रशासन ने रिहाई के आदेश की पुष्टि की है। जानें इस मामले में और क्या जानकारी मिली है।
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आजम खान की रिहाई प्रक्रिया में तकनीकी बाधा, समर्थक जेल के बाहर मौजूद

आजम खान की रिहाई में देरी


आजम खान की रिहाई: समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मंगलवार को सीतापुर जिला जेल से रिहा किया जाना था। हालांकि, एक तकनीकी गलती के कारण उनकी रिहाई की प्रक्रिया में रुकावट आई। दरअसल, 3000 रुपये का जुर्माना न भरने के कारण उनकी रिहाई रोक दी गई है।


आजम खान, जो अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद हैं, अब उनकी रिहाई सुबह 10 बजे के बाद संभव है। उनके बेटे अदीब आजम और कई समर्थक भी सीतापुर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि आजम खान की रिहाई में देरी का कारण जुर्माना न जमा होना है, जिसके चलते प्रक्रिया में बाधा आई है।


सीतापुर जेल के अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि 70 मामलों में रिहाई का आदेश प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है। आजम खान लगभग 23 महीने बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रयागराज हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति के मामले में तीन धाराएं जोड़ी गई थीं, जिसके चलते 20 सितंबर को हाईकोर्ट से वारंट जारी नहीं हो सके थे।