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आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में मिली राहत, कोर्ट ने किया बरी

समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण के मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है, जबकि वे पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में हैं। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब आजम खान ने अपने भाषण में विवादित टिप्पणियां की थीं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
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आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में मिली राहत, कोर्ट ने किया बरी

रामपुर में आजम खान को मिली बड़ी राहत


रामपुर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण के मामले में महत्वपूर्ण राहत मिली है। रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने गुरुवार को उन्हें दोषमुक्त कर दिया, जो उनके लिए एक बड़ी राहत का संकेत है।


आजम खान 17 नवंबर 2025 से रामपुर जेल में हैं, जहां उन्हें एक अन्य मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। उनके खिलाफ कई मामले अदालतों में चल रहे हैं, जिनमें से यह भड़काऊ भाषण का मामला भी शामिल है।


यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब आजम खान रामपुर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था, जिसके लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोप था कि उन्होंने अपने भाषण में कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाया और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं। यह एफआईआर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फैसल खान लाला द्वारा दर्ज कराई गई थी।


कोर्ट ने आजम खान को बरी किया


प्रॉसिक्यूशन ने अदालत में एक सीडी प्रस्तुत की, जिसमें आजम खान को यह कहते हुए दिखाया गया कि कुछ अधिकारी 'रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं' और जिन जिलों में वे तैनात रहे हैं, वहां 'कमजोरों पर तेजाब डलवाकर उन्हें गलाया गया है।' सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने साक्ष्यों का मूल्यांकन किया और पाया कि आरोप साबित नहीं हो सके, जिसके चलते आजम खान को बरी कर दिया गया।