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आप विधायक को छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में चार साल की सजा

आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह मामला 12 साल पुराना है, जिसमें पीड़ित युवती के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। अदालत ने 11 अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराया है। जानें इस मामले की पूरी कहानी और इसके पीछे की घटनाएं।
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आप विधायक को छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में चार साल की सजा

आरोपी विधायक सहित 11 अन्य को मिली सजा


Chandigarh Crime News: खडूर साहिब में छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 11 आरोपियों को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। यह मामला 12 साल पुराना है। 4 मार्च 2013 को, एक अनुसूचित जाति की युवती अपने परिवार के साथ पंजाब इंटरनेशनल पैलेस गई थी, जहां कुछ टैक्सी चालकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया।


मामले की मजबूती का कारण

घटना का वीडियो एक फोटोग्राफर ने कैद कर लिया था। अगले दिन, पीड़ित परिवार ने वीडियो के साथ थाना सिटी तरनतारन में शिकायत दर्ज कराई। मामला मीडिया में भी प्रमुखता से उठाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की गई। एससी कमिशन के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. राज कुमार वेरका ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। अंततः थाना सिटी में मुकदमा नंबर 59/13 दर्ज किया गया, जिसमें विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और टैक्सी चालक हरविंदर सिंह शोशी को नामजद किया गया।


सजा का विवरण

इस मामले में विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा, गगनप्रीत सिंह, गुरदीप राज, और पुलिसकर्मी दविंदर कुमार, सार्ज सिंह, कंवलदीप सिंह, नरिंदर सिंह, अश्विनी कुमार, तरसेम सिंह, हरजिंदर सिंह को दोषी ठहराया गया। दोषियों की सजा पर फैसला 12 सितंबर को सुनाया गया।


लालपुरा का राजनीतिक सफर

मनजिंदर सिंह लालपुरा ने 2022 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि, जब उन्हें टिकट दिया गया, तब यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई है।