Newzfatafatlogo

आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई समयसीमा: जानें क्या है जरूरी

केंद्र सरकार ने 2025 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई समयसीमा और जुर्माने की जानकारी जारी की है। अब देर से रिटर्न दाखिल करना महंगा पड़ सकता है। जानें क्या हैं नई नियम और कैसे बचें दंड से।
 | 

आयकर रिटर्न की समयसीमा में बदलाव

अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर साल आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में देरी करते हैं, तो इस बार सतर्क रहना जरूरी है। केंद्र सरकार ने 2025 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई समयसीमा और उससे जुड़ी कानूनी सख्तियों की जानकारी साझा की है। अब देर से रिटर्न दाखिल करना केवल एक छोटी सी गलती नहीं रह गई है, बल्कि यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है और कुछ मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है।


टैक्सपेयर्स के लिए चेतावनी: 2025 में बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। जो लोग इस समयसीमा को चूकेंगे, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक का अतिरिक्त मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें जुर्माना चुकाना होगा।


अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है और आपने रिटर्न देर से दाखिल किया, तो आपको ₹5,000 का जुर्माना देना होगा। वहीं, 5 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए यह जुर्माना ₹1,000 तक सीमित रहेगा। यह शुल्क आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत वसूला जाएगा।


जो लोग समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करते, उन्हें केवल जुर्माना नहीं, बल्कि ब्याज भी देना होगा। हर महीने या उसके हिस्से पर 1% ब्याज लगेगा, जो धारा 234A के अंतर्गत आएगा और इसकी गणना 16 सितंबर 2025 से शुरू होगी।


देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को एक और बड़ा नुकसान यह होता है कि वे कुछ महत्वपूर्ण टैक्स छूटों और रिबेट्स से वंचित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने बिजनेस या कैपिटल लॉस को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने की योजना बनाई थी, तो वह अवसर हाथ से जा सकता है।


यदि कोई टैक्सपेयर्स अपनी आय से संबंधित जानकारियों में हेरफेर करता है या जानबूझकर कम दिखाता है, तो उस पर धारा 270A के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें कम रिपोर्टिंग पर टैक्स का 50% तक जुर्माना और गलत रिपोर्टिंग पर टैक्स का 200% तक जुर्माना लग सकता है।


गंभीर मामलों में, यदि जानबूझकर ITR नहीं भरा गया और देय कर की राशि ₹25 लाख से अधिक है, तो आयकर विभाग धारा 276CC के तहत कार्रवाई कर सकता है। इसमें आरोपी को 6 महीने से 7 साल तक की जेल और आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है। छोटे मामलों में भी 3 महीने से 2 साल की सजा का प्रावधान है।


अब आपको क्या करना चाहिए? सरल है — 15 सितंबर 2025 से पहले अपना ITR दाखिल करें। देरी करने से न केवल आपकी जेब ढीली होगी, बल्कि भविष्य में लोन, वीजा या अन्य वित्तीय कार्यों में भी परेशानी हो सकती है। और हां, टैक्स फाइलिंग के दौरान कोई भी जानकारी छुपाने या मनमानी करने से बचें, क्योंकि आयकर विभाग डिजिटल माध्यमों से हर जानकारी की पुष्टि कर सकता है।