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इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा, तोशाखाना मामले में अदालत का फैसला

पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले में दोनों पर 164 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने इमरान की उम्र और बुशरा के महिला होने के कारण सजा में नरमी बरती। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के आदेश के प्रमुख बिंदु।
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इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा, तोशाखाना मामले में अदालत का फैसला

विशेष अदालत का निर्णय

पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा एक विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दोनों पर 164 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


सजा का विवरण

अदालत के आदेश के अनुसार, इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने के कारण उन्हें कम सजा दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला एक महंगे बुल्गारी आभूषण सेट की खरीद से संबंधित है, जिसे सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को उपहार में दिया था।


सुनवाई का स्थान

यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद द्वारा सुनाया गया, जहां इमरान खान वर्तमान में कैद हैं। उन्हें पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 और 409 के तहत 10 साल की कठोर कारावास और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई है।