इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद में सपा कार्यालय के खाली करने पर लगाई रोक

मुरादाबाद में सपा कार्यालय पर हाईकोर्ट का आदेश
मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) के जिला कार्यालय को खाली करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर अंतरिम राहत प्रदान करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। दरअसल, मुरादाबाद के सिविल लाइंस में स्थित सपा कार्यालय को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था।
जिला प्रशासन ने सपा कार्यालय को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें दो सप्ताह के भीतर कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया गया था। सपा ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जस्टिस अरिंदम सिंह और जस्टिस सत्यवीर सिंह की बेंच ने सुनवाई करते हुए 28 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन, विनीत विक्रम और कुणाल शाह ने पक्ष रखा।
प्रशासन का कहना है कि यह भवन सरकारी संपत्ति है और इसे अवैध रूप से पार्टी कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर, सपा नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया। सपा जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक मामले की पूरी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। इस आदेश से सपा नेताओं को फिलहाल राहत मिली है। पार्टी का दावा है कि यह भवन वर्षों से किराए पर लिया गया है और इसकी सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी हैं। वहीं, प्रशासन का कहना है कि रिकॉर्ड में यह भवन सरकारी भूमि पर दर्ज है।