उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी, जानें कैसे करें चेक
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारी
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इससे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल रही है। यदि आरक्षण प्रक्रिया मार्च तक पूरी हो जाती है, तो चुनाव अप्रैल और मई में आयोजित किए जा सकते हैं। इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनावों के लिए मतदान होगा। यदि आप ग्राम पंचायत के मतदाता हैं, तो आप अपने नाम की जांच कर सकते हैं। राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें पंचायत और विधानसभा स्तर की वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है।
उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग 2003 एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहा है, ताकि मृत मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें और पलायन कर चुके मतदाताओं के डुप्लीकेट नाम भी हटाए जा सकें।
उत्तर प्रदेश में कुल 57965 ग्राम पंचायतें, 826 ब्लॉक पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं।
ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट कैसे देखें
यदि आप पंचायत वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sec.up.nic.in पर जाएं। यह वेबसाइट डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर उपलब्ध है।
वेबसाइट के होम पेज पर 'Election' टैब पर क्लिक करें। यहां 'Download Panchayat Voter List' का लिंक दिखाई देगा।
इस पर क्लिक करने के बाद एक नया टैब खुलेगा, जिसमें आपको जिला, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत का चयन करना होगा और कैप्चा कोड डालना होगा।
सब्मिट बटन पर क्लिक करते ही आपको Provisional Voter List Download का लिंक दिखाई देगा। नीचे दी गई तस्वीर देखें।
यहां से आप ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट यूपी PDF 2025 डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जानकारी देख सकते हैं।
यदि आपका नाम सूची में नहीं है या उसमें कोई त्रुटि है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं और अपना नाम जोड़वा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी से 6 फरवरी तक कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। किसी भी त्रुटि या सुधार के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। 6 फरवरी को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश राज प्रताप सिंह ने कहा है कि अवकाश के दिनों में भी संबंधित चुनाव कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन इस अवधि के बाद समय नहीं बढ़ाया जाएगा।
