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केंद्र सरकार का दिवाली तोहफा: कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

केंद्र सरकार ने दिवाली के अवसर पर अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने 2024-25 के लिए उत्पादकता-लिंक्ड बोनस की घोषणा की है, जिसमें कर्मचारी 60 दिनों के वेतन के बराबर बोनस प्राप्त करेंगे। यह बोनस नियमित, ग्रामीण डाक सेवकों और अस्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा। जानें इस बोनस की गणना कैसे की जाएगी और कौन से कर्मचारी इसके लिए पात्र हैं।
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केंद्र सरकार का दिवाली तोहफा: कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

केंद्र सरकार का दिवाली तोहफा


केंद्र सरकार का दिवाली तोहफा: दिवाली के अवसर पर, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारियों को उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (PLB) प्रदान किया जाएगा।


इस आदेश के अनुसार, डाक विभाग के कर्मचारी 60 दिनों के वेतन के बराबर बोनस प्राप्त करने के योग्य होंगे। यह निर्णय सरकार ने कर्मचारियों की मेहनत की सराहना करने और त्योहारी मौसम में उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया है।


कौन से कर्मचारी पाएंगे बोनस?

डाक विभाग के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारी इस बोनस के लिए पात्र होंगे:



  • नियमित कर्मचारी: ग्रुप C, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), और गैर-राजपत्रित ग्रुप B के कर्मचारी, जो डाक विभाग में नियमित रूप से कार्यरत हैं।

  • ग्रामीण डाक सेवक: जो नियमित रूप से डाक सेवाएं प्रदान करते हैं।

  • अस्थायी और पूर्णकालिक कैजुअल कर्मचारी: जिनका काम अस्थायी रूप से निर्धारित है, उन्हें भी यह बोनस मिलेगा।


इसके अतिरिक्त, जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2025 के बाद सेवानिवृत्ति या इस्तीफा दिया है, वे भी इस बोनस के लिए योग्य होंगे। ऐसे सभी कर्मचारियों को बोनस उनके कार्यकाल के अनुसार प्रो-राटा (आंशिक) आधार पर दिया जाएगा।


बोनस की गणना कैसे होगी?

डाक विभाग ने बोनस की गणना के लिए एक स्पष्ट फार्मूला जारी किया है:


नियमित कर्मचारियों के लिए:


बोनस = (औसत वेतन × 60 दिन ÷ 30.4)


हालांकि, बोनस की गणना में वेतन की अधिकतम सीमा ₹7,000 प्रति माह निर्धारित की गई है।


ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए:


बोनस उनकी टाइम रिलेटेड कंटिन्युटी अलाउंस (TRCA) और महंगाई भत्ते के आधार पर तय होगा।


अस्थायी या कैजुअल श्रमिकों के लिए:

उन्हें ₹1,200 के अनुमानित वेतन पर एड-हॉक बोनस दिया जाएगा।


अन्य कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

यह आदेश यह भी सुनिश्चित करता है कि जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 के बाद सेवानिवृत्त या इस्तीफा देंगे, उन्हें भी प्रो-राटा आधार पर बोनस मिलेगा। इसका मतलब है कि यदि कर्मचारी पूरे वर्ष कार्यरत नहीं हैं, तो उन्हें उनके काम के दिनों के अनुसार बोनस दिया जाएगा।