Newzfatafatlogo

कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अदालत का फैसला

कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर अदालत ने पाबंदी हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अभिजीत दिपके ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कॉकरोच जनता पार्टी के उदय के पीछे की कहानी।
 | 
कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अदालत का फैसला

सोशल मीडिया पर पाबंदी का मामला

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर से पाबंदी हटाने का आदेश नहीं दिया है। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके हैंडल को बंद कर दिया गया है। इसके खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया है।


अदालत का निर्णय

दिपके की याचिका पर कोर्ट ने फिलहाल अकाउंट दोबारा चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला करने से पहले सरकार का पक्ष सुनना आवश्यक है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मामले के व्यापक प्रभाव और दूरगामी परिणाम हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को तय की।


कॉकरोच जनता पार्टी का उदय

कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच टिप्पणी के बाद अस्तित्व में आया। शुक्रवार को इसके इंस्टाग्राम पर 2.25 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। इसका सोशल मीडिया अकाउंट बनने के तुरंत बाद एक्स पर दो लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस पर पोस्ट होने वाली कुछ सामग्री को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए एक्स को इस पर पाबंदी लगाने को कहा। अदालत ने वह पाबंदी हटाने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है।