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कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस को ईडी के छापे से झटका, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की

कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस को ईडी के छापे के मामले में बड़ा झटका लगा है, जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। पार्टी ने आरोप लगाया था कि ईडी ने उनके आईपैक कार्यालय पर छापा मारकर दस्तावेज जब्त किए। हालांकि, ईडी ने अदालत में कहा कि उन्होंने कुछ भी जब्त नहीं किया। सुनवाई के दौरान, यह भी कहा गया कि यदि कोई रिकॉर्ड जब्त हुआ है, तो वह ममता बनर्जी द्वारा किया गया है। इस मामले में आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद होगी।
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कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस को ईडी के छापे से झटका, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की

तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन से जुड़े आईपैक कार्यालय पर ईडी के छापे के मामले में पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को इस संदर्भ में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ने आठ जनवरी को आईपैक के प्रमुख और तृणमूल कांग्रेस के आईटी प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय पर छापा मारकर कुछ दस्तावेज जब्त किए थे।


तृणमूल कांग्रेस के इस आरोप पर ईडी की ओर से अदालत में उपस्थित एडिशनल सॉलिसीटर जनरल राजू ने स्पष्ट किया कि एजेंसी ने पार्टी कार्यालय से कुछ भी जब्त नहीं किया है। इसके बाद अदालत ने कहा, 'जब ईडी ने यह कहा है कि उसने कुछ भी जब्त नहीं किया, तो अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता है। याचिका को खारिज किया जाता है।'


सुनवाई के दौरान राजू ने यह भी कहा कि यदि कोई रिकॉर्ड जब्त किया गया है, तो वह एजेंसी द्वारा नहीं, बल्कि ममता बनर्जी द्वारा किया गया है। ममता ने गैरकानूनी तरीके से फाइलें अपने साथ ले गई थीं। हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई को भी टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दायर की जा चुकी है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही सुनवाई होगी।