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चंडीगढ़ में मृतक सरकारी कर्मियों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी

चंडीगढ़ में प्रशासन ने मृतक सरकारी कर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने के लिए एक नया पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम लागू किया है। इस प्रणाली के तहत, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, यदि संबंधित कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो या वह चिकित्सा कारणों से रिटायर हुए हों। यह निर्णय कई परिवारों को लाभान्वित करेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। जानें इस प्रणाली के तहत कैसे काम करेगा चयन प्रक्रिया और क्या हैं इसके नियम।
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चंडीगढ़ में मृतक सरकारी कर्मियों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी

चंडीगढ़ में पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम से नौकरी का प्रावधान

चंडीगढ़ में मृतक सरकारी कर्मियों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी: चंडीगढ़ में, मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम लागू किया जाएगा। प्रशासन के पर्सोनल डिपार्टमेंट ने सोमवार को सभी विभागों को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है।


इस निर्णय से कई परिवारों को होगा लाभ


इस प्रणाली के तहत, प्रशासन उन सरकारी कर्मचारियों के आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगा, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई या जो चिकित्सा कारणों से रिटायर हुए हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने पॉइंट बेस्ड सिस्टम को अपनाया है।


इसमें 100 पॉइंट स्केल पर मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। फैमिली पेंशन, एनपीएस के तहत मिलने वाली राशि, संबंधित सरकारी कर्मी की मृत्यु पर मिलने वाले फंड, चल और अचल संपत्ति, और आश्रितों जैसे माता-पिता, पत्नी, अविवाहित बेटे और विधवा या तलाकशुदा बेटियों के आधार पर ये पॉइंट्स निर्धारित किए जाएंगे।


सीधी भर्ती में 5% कोटा


प्रशासन के सभी विभागों में सीधी भर्ती के लिए ग्रुप-सी में 5% का कोटा निर्धारित किया गया है। इससे जरूरतमंद परिवारों को जल्दी नौकरी देने में मदद मिलेगी। यदि मृतक सरकारी कर्मी का पति या पत्नी सरकारी नौकरी में हैं, तो उनके बेटे या बेटी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी। इसी तरह, यदि मृतक के परिवार में कोई भाई या बहन नियमित सरकारी नौकरी में है, तो आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी।