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चुनाव आयोग का नया निर्णय: केवल पंजीकृत दलों के प्रमुखों की सुनवाई होगी

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत केवल पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रमुखों के अनुरोधों पर ध्यान दिया जाएगा। अनधिकृत व्यक्तियों या संगठनों की सुनवाई नहीं होगी। यह निर्णय विभिन्न दलों द्वारा भेजे गए विरोधाभासी ईमेल के कारण लिया गया है। जानें इस नए नियम के पीछे की वजह और इसके संभावित प्रभाव।
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चुनाव आयोग का नया निर्णय: केवल पंजीकृत दलों के प्रमुखों की सुनवाई होगी

चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण निर्णय

चुनाव आयोग: वोटर लिस्ट रिवीजन के संबंध में चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब केवल पंजीकृत राजनीतिक दलों के नेताओं के अनुरोधों पर ही ध्यान दिया जाएगा। यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति या संगठन आयोग के समक्ष वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए आवेदन करता है, तो उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी।

वास्तव में, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अनधिकृत व्यक्तियों की ओर से विरोधाभासी ईमेल भेजे जाने की घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है। आयोग के अनुसार, केवल उन्हीं राजनीतिक दलों के प्रमुखों को ध्यान में रखा जाएगा जो आयोग के साथ पंजीकृत दलों के आधिकारिक या अधिकृत प्रतिनिधि हैं। किसी भी अन्य अनधिकृत व्यक्ति को ध्यान में नहीं लिया जाएगा।