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जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा: चुनाव प्रक्रिया की जानकारी

जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, जो संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आया। इस लेख में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया, योग्यता और मतदाता की जानकारी दी गई है। जानें कि इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुनाव कैसे होते हैं और क्या आवश्यकताएँ हैं।
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जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा: चुनाव प्रक्रिया की जानकारी

जगदीप धनखड़ का इस्तीफा

जगदीप धनखड़ का इस्तीफा: स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। उनका इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आया है, जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब उनके इस्तीफे के बाद, आइए जानते हैं कि देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया क्या है।


उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया

  • उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान करते हैं।
  • राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं।


योग्यता

  • उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
  • राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना आवश्यक है।
  • उम्मीदवार को ₹15,000 की जमानत राशि जमा करनी होगी।
  • यदि 1/6 मत नहीं प्राप्त होते हैं, तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है।


मतदाता

  • कुल मतदाता: लोकसभा के 543 सदस्य + राज्यसभा के 245 सदस्य = 788 सांसद।
  • राज्यसभा के 245 सदस्यों में 12 मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं।


चुनाव प्रक्रिया

  • यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है।
  • एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
  • प्रत्येक सांसद एक मत डालता है, लेकिन उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में 1, 2, 3... क्रमांकित किया जाता है।

इस प्रकार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। मतदान गुप्त होता है।


उपराष्ट्रपति का सदन से संबंध

उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो उसे उस सदन में अपना स्थान रिक्त करना होगा।