जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा स्वीकार
जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजे गए उनके त्यागपत्र को तुरंत स्वीकार कर लिया गया। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। जानें इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के पीछे की वजह और संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार इस्तीफे की प्रक्रिया के बारे में।
Jul 23, 2025, 00:47 IST
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जगदीप धनखड़ का इस्तीफा
नई दिल्ली। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने सोमवार की शाम स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र भेजा था। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें धनखड़ के इस्तीफे की औपचारिक जानकारी दी गई। राज्यसभा में पीठासीन उपसभापति घनश्याम तिवाड़ी ने सदस्यों को सूचित किया कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि इस अनुच्छेद के अनुसार, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित पत्र के माध्यम से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसे तुरंत स्वीकार किया जाता है।