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जालंधर कोर्ट ने आतिशी के वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया

जालंधर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी के वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया है। फोरेंसिक जांच में वीडियो में छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है। कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसे हटाने का आदेश दिया है। इस निर्णय को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के आदेश के पीछे की कहानी।
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जालंधर कोर्ट ने आतिशी के वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया

कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

जालंधर - दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी से संबंधित वायरल वीडियो के मामले में जालंधर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस वीडियो में छेड़छाड़ की गई थी। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में इसे संपादित (एडिटेड) बताया गया है।


सोशल मीडिया पर कार्रवाई

कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे आतिशी का यह वीडियो तुरंत हटा दें। इसके साथ ही, वीडियो को पोस्ट करने वाले सभी अकाउंट्स से जुड़े लिंक भी डिलीट करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और पंजाब पुलिस के तीन अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब और लैब रिपोर्ट मांगी थी।


भाजपा के लिए झटका

जालंधर कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि जिस अकाउंट से यह वीडियो अपलोड किया गया है, उसके सभी लिंक हटाए जाएं। फोरेंसिक जांच में वीडियो में छेड़छाड़ की पुष्टि होने के बाद यह आदेश पारित किया गया है, जिसे भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।