तेजस्वी यादव पर बढ़ी मुश्किलें: पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के चलते दर्ज हुई FIR

तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR की कहानी
तेजस्वी यादव पर FIR: बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव की समस्याएं बढ़ गई हैं। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।
शाहजहांपुर में भाजपा महानगर अध्यक्ष की शिकायत पर FIR दर्ज की गई, जबकि महाराष्ट्र में भाजपा विधायक ने भी उनके खिलाफ शिकायत की है। दोनों स्थानों पर आरोप है कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, जिससे न केवल प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचा, बल्कि जनता की भावनाएं भी आहत हुईं।
शाहजहांपुर में मामला दर्ज
शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की शिकायत पर तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत में कहा गया है कि RJD के आधिकारिक 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) अकाउंट से शुक्रवार सुबह 6:58 बजे एक पोस्ट किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस पोस्ट की कॉपी सबूत के रूप में पुलिस को सौंपी गई है।
Maharashtra | On the complaint of Gadchiroli BJP MLA Milind Ramji Narote, a case has been registered against RJD leader and former Bihar Dy CM Tejashwi Yadav for allegedly posting objectionable and defamatory content on social media platform 'X' against Prime Minister Narendra…
— News Media August 22, 2025
शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि इस मामले में BNS की धारा 353(2) और 197(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में जुटी है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) हाल ही में लागू हुआ नया कानून है, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ले रहा है।
महाराष्ट्र में भी FIR
तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि तेजस्वी यादव की टिप्पणी से समाज में विभिन्न वर्गों के बीच तनाव और वैमनस्य फैलने की संभावना है।
पुलिस ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, धारा 356 (मानहानि), धारा 352 (शांति भंग करने के उद्देश्य से अपमान) और धारा 353 के तहत केस दर्ज किया गया है।
जांच जारी
दोनों राज्यों की पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले समय में और बढ़ सकता है, क्योंकि मामला सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा है। वहीं, RJD की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।