दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मिली पांच साल की जेल की सजा
पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल की सजा
दक्षिण कोरिया की अदालत ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 'मार्शल लॉ' से जुड़े आरोपों में पांच साल की कैद की सजा सुनाई। यह निर्णय यून के खिलाफ दिसंबर 2024 में जारी किए गए मार्शल लॉ आदेश और अन्य आरोपों से संबंधित आठ आपराधिक मामलों में पहला है।
उन पर सबसे गंभीर आरोप यह है कि उन्होंने मार्शल लॉ लागू करने के दौरान विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी है।
सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए यून को अधिकारियों द्वारा उन्हें हिरासत में लेने के प्रयासों की अवहेलना करने के लिए दोषी ठहराया। यून ने इस फैसले पर तुरंत कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी।
हालांकि, जब एक स्वतंत्र वकील ने यून के लिए 10 साल की सजा की मांग की थी, तब उनके बचाव पक्ष ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कहा कि इतनी सजा की मांग का कोई कानूनी आधार नहीं है।
दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ के अल्पकालिक लागू होने के बाद व्यापक जन-प्रदर्शन हुए, जिसमें यून को पद से हटाने की मांग की गई। इसके बाद उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा, गिरफ्तार किया गया और राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया।
यून का कहना है कि उनका देश पर लंबे समय तक सैन्य शासन लागू करने का कोई इरादा नहीं था। उनके अनुसार, यह आदेश केवल जनता को उस खतरे से अवगत कराने के लिए था, जो उनके एजेंडे में बाधा डालने वाली उदारवादी-नियंत्रित संसद से उत्पन्न हो रहा था।
हालांकि, जांचकर्ताओं ने यून के आदेश को सत्ता को मजबूत करने और लंबे समय तक बनाए रखने की कोशिश माना है और उन पर विद्रोह, सत्ता के दुरुपयोग तथा अन्य आपराधिक अपराधों के आरोप लगाए गए हैं.
