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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल और सिसोदिया को मिली बरी

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद सिसोदिया ने संविधान पर गर्व जताया। भाजपा ने चुनाव से पहले इस मामले को उठाया था, जिसके चलते कई नेता जेल में रहे। कोर्ट ने सभी सबूतों की जांच के बाद यह निर्णय लिया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके राजनीतिक प्रभाव।
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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल और सिसोदिया को मिली बरी

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस का फैसला


दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है, साथ ही सीबीआई की चार्जशीट को भी खारिज कर दिया गया है। बरी होने के बाद, मनीष सिसोदिया ने कहा, 'आज, मुझे एक बार फिर से अपने देश के संविधान पर गर्व है। आज, सच्चाई की जीत हुई है।'


भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले को जोर-शोर से उठाया था, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को महीनों तक जेल में रहना पड़ा। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर, केजरीवाल के वकील एन. हरिहरन ने कहा, 'कोर्ट ने सभी दलीलों और चार्जशीट की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि कोई मामला नहीं बनता।'


वकील विवेक जैन ने बताया, 'राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सभी सबूतों और बयानों की गहन जांच के बाद यह निर्णय लिया।' उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि चार्ज लगाने के दौरान एक कन्फेशनल स्टेटमेंट की मांग की गई थी, जो जांच अधिकारी के पास नहीं थी।'